नई दिल्ली (नेहा): बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर 20 मार्च तक फैसला करने का निर्देश फैमिली कोर्ट को दिया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को तलाक पर अपना फाइनल फैसला सुनाने के लिए कहा है। बता दें कि दोनों कपल काफी समय से अलग रह रहे हैं। गौरतलब कि हाईकोर्ट ने 6 महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है। इसके लिए दोनों ने आपसी सहमति से एक याचिका लगाई थी। दरअसल, तलाक के लिए आपसी याचिका लगाने के बाद 6 महीने तक समझौते और फिर से एक होने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन जब ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आए तो कोर्ट की ओर से इसे माफ किया जा सकता है। बता दें कि चहल और धनश्री वर्मा ने इस साल 5 फरवरी को एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी।
उन्होंने आपसी सहमति से तलाक होने के कारण कूलिंग ऑफ अवधि को माफ करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। हालांकि, पारिवारिक अदालत ने 20 फरवरी को इसे माफ करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने पारिवारिक अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, प्रत्येक जोड़े को तलाक दिए जाने से पहले छह महीने की कूलिंग ऑफ अवधि से गुजरना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जामदार ने याचिका को अनुमति दे दी। दरअसल, 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी। वहीं, 25 मार्च को पंजाब किंग्स अपना पहला मैच खेलने के लिए उतरेगी। इस दौरान मौजूदा सीजन में पंजाब के लिए खेलने वाले युजवेंद्र चहल भी नजर आ सकते हैं। आईपीएल शुरू होने के चलते चहल अगले दो महीने तक इस टूर्नामेंट में व्यस्त रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर 20 मार्च को फाइनल फैसला सुनाने की बात कही है।