सांबा (नेहा): जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सटे इलाकों में रात के समय नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला उपायुक्त आयुषी सूदन ने एक आदेश जारी कर अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर के दायरे में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह कदम इलाके में सीमा सुरक्षा बल की बेहतर निगरानी और सीमा के पास किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए उठाया गया है। आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। फिलहाल यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इसे पहले भी वापस लिया जा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सीमा की निगरानी को और मजबूत किया जा सके और रात में होने वाली किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान लोगों को केवल आवश्यक कारणों से ही आवाजाही की अनुमति होगी। अगर इस दौरान किसी व्यक्ति को सीमा सुरक्षा बल या पुलिस के जवान रोकते हैं, तो उसे अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। आदेश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ, हथियारों या नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों के प्रयास होते रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि रात में नागरिक आवाजाही को नियंत्रित करके इन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। स्थानीय लोगों से प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने और आदेश का पालन करने की अपील की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम ज़रूरी है।