नई दिल्ली (नेहा): ऑस्ट्रेलिया में आगामी चार महीनों के भीतर एक नया कानून लागू होने जा रहा है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 10 दिसंबर तक नाबालिगों के मौजूदा अकाउंट हटाएं और आयु सत्यापन सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें नए अकाउंट बनाने से रोकें। इस कानून के तहत माता-पिता की अनुमति होने पर भी बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
इस फैसले को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। समर्थक पक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों को अपनी पहचान व्यक्त करने, खुद को समझने और सामाजिक जुड़ाव बनाने में मदद करता है। खासकर तब, जब हर पांच में से दो बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि यह प्रतिबंध बच्चों को सोशल मीडिया का और अधिक आदी बना सकता है, क्योंकि वे छिपकर इसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे।