नई दिल्ली (नेहा): जीएसटी परिषद ने बुधवार को सिन और लग्जरी की वस्तुओं के लिए 40% का एक नया स्लैब बनाने को मंजूरी दे दी, जो कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। हालाँकि इसके कार्यान्वयन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी, 5% और 18% के दो अन्य मुख्य स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे। 40% का सबसे ऊँचा स्लैब Sin और बड़े वाहनों सहित प्रीमियम वस्तुओं पर लगाया जाएगा, और उम्मीद है कि यह अंततः मौजूदा उपकर व्यवस्था की जगह ले लेगा।
FM निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर दरों में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि नई दो-स्तरीय प्रणाली आम आदमी पर बोझ कम करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान कहा, “40% की वह विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है, और इसे मंजूरी मिल गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, बिना निर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।”