नई दिल्ली (नेहा): पटियाला हाउस न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 सितंबर को धौला कुआं में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी।
अदालत ने गगनप्रीत कौर को ₹100,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर जमानत दी।
अदालत ने गगनप्रीत को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। इस दुर्घटना में वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई थी।