नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली-एनसीआर की हवा में दिवाली के दौरान फिर पटाखों की आवाज गूंजने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को एक अहम फैसले में पांच दिनों के लिए पटाखे फोड़ने और बेचने की सशर्त अनुमति दे दी है। ये फैसला कई सालों बाद राजधानी में पटाखों वाली दिवाली की वापसी का संकेत है, हालांकि अदालत ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पर दी गई छूट होगी।
मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिवाली के दौरान केवल नेरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित “ग्रीन पटाखे” ही चलाए जा सकेंगे। पारंपरिक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि बिक्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों के माध्यम से होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Flipkart और Amazon पर बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।