नई दिल्ली (पायल): सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश 20 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
यह मामला उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है। सोमवार को यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन की मांग की गई है। मामले को 20 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाता है। चार अगस्त को दिया गया अंतरिम आदेश अगली तारीख तक बढ़ाया जा रहा है।
शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।