नई दिल्ली (नेहा): अगर आप भी पैसों की जरूरत पड़ने पर तुरंत पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ऐसे खाताधारकों को सख्त चेतावनी दी है, जो अपनी जीवन भर की बचत उन कारणों के लिए निकालना चाहते हैं, जो सरकारी नियमों में शामिल ही नहीं हैं।
सेवानिवृत्ति से पहले EPF खाते से निकासी को प्रीमैच्योर विड्रॉल कहा जाता है। यह आंशिक या पूरी हो सकती है। नियमों के मुताबिक, अगर निकासी EPF स्कीम 1952 में बताए गए कारणों से अलग वजहों के लिए की गई है, तो इसे उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में EPFO गलत निकाली गई रकम की वसूली ब्याज समेत कर सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है।
EPF स्कीम 1952 के नियम साफ कहते हैं कि अगर निकासी का पैसा बताए गए उद्देश्य के बजाय किसी और काम में इस्तेमाल किया गया, तो EPFO उसे गलत मानकर वसूली करेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने PF निकासी घर बनाने के नाम पर ली और बाद में उस रकम का इस्तेमाल कहीं और किया, तो ब्याज समेत पूरी राशि लौटानी होगी।