जलालाबाद (पायल): पंजाब में सीनियर नेता को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया है। जलालाबाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैडम जश्नप्रीत कौर की अदालत ने फाजिल्का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह कचूरा को चेक बाउंस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह फैसला कचूरा के बार-बार अदालत में पेश न होने के बाद आया है, हालांकि उनके खिलाफ जमानत और बाद में गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महेंद्र सिंह कचूरा ने जलालाबाद स्थित मैसेज बजाज लाइट हाउस से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा था और भुगतान के लिए दुकानदार को चेक दिया था। लेकिन जब यह चेक बैंक में जमा किया गया, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। दुकानदार ने चेक बाउंस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामला अदालत में चल रहा था, लेकिन बार-बार नोटिस और समन के बावजूद कचूरा अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने पहले जमानती और फिर गैर-ज़मानती वारंट जारी किए। उनके पेश न होने पर भी अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।
इस घटना पर फाजिल्का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और आम आदमी पार्टी की स्थानीय इकाई की ओर से भी मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। हालांकि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मामला राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। अब सबकी निगाहें अदालत और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। जब इस बारे में महेंद्र सिंह कचूरा से बात की गई, तो उन्होंने कहा, “यह मामला मेरे ध्यान में नहीं है।”


