नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की दोबारा अनुमति दे दी है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने ये आदेश दिया। दरअसल, 4 जून को कोर्ट ने केजरीवाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दी थी, लेकिन पासपोर्ट विभाग ने ये कहते हुए नवीनीकरण नहीं किया था कि इस अनुमति के साथ ही भारत छोड़ने की अनुमति देने की भी जरुरत है।
पासपोर्ट विभाग की ओर से नवीनीकरण से इनकार करने के बाद केजरीवाल ने दोबारा अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में पासपोर्ट के नवीनीकरण के अलावा देश छोड़कर जाने की अनुमति देने की भी मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि केजरीवाल का पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो गया था। बता दें कि 10 जुलाई 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था।
ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।


			