नई दिल्ली (नेहा): संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पास किया गया। इस बिल को लोकसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा। इस बिल में तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, हुक्का और जर्दा पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। मगर यहां सवाल ये है कि आखिर इस बिल को क्यों लाया गया?
दरअसल, यह बिल जीएसटी मुआवजा सेस (कंपेंसेशन सेस) खत्म होने के बाद तंबाकू उत्पादों पर कर बनाए रखने के लिए लाया गया है। सरकार नहीं चाहती कि इन चीजों पर टैक्स कम हो जाए। इसलिए सरकार नया बिल लाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना चाहती है ताकि सिगरेट, जर्दा, हुक्का, चबाने वाले तंबाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल कम हो और लोग बुरी आदतों को कम कर सके।


