नई दिल्ली (पायल): आपको बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में सपा के वरिष्ट नेता आजम खान और उनके बेटे अबदुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह सजा इसलिए सुनाई है कि क्योंकि आरोप यह था कि अब्दुल्ला आजम 2-2 पैन कार्ड रखते थे।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के नियम का उल्लंघन किया। लेकिन जिस समय उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, उनकी उम्र नियम के अनुसार कम थी।
ऐसे में अब्दुल्ला खान ने दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया और उसमें अपनी उम्र ज्यादा दिखा दी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसी केस में आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने ये पूरी साजिश रची और बेटे का इसमें साथ दिया। अब इस मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्लाह को दोषी करार दिया है।
10 बार के सांसद आजम खान हाल ही में लगभग 2 साल के बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन उन पर अभी भी कई केस चल रहे हैं और उसी में आज पैन कार्ड मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।


