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International News

US में रह रहे विदेशी नागरिकों को ट्रंप सरकार की चेतावनी, 30 दिनों में नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो मिलेगी ये सजा

Nri Rashtriya
Last updated: April 14, 2025 3:58 am
Nri Rashtriya
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वॉशिंगटन (नेहा): अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं और वहां 30 दिन से ज्यादा रहने वाले हैं तो सावधान। वहां अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है या फिर जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है या फिर दोनों ही सजा एक साथ हो सकती है। कुल मिलाकर अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने विदेशी नागरिकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नई व्यवस्था 11 अप्रैल से लागू हो चुकी है। अमेरिका ने अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को 30 दिन के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्हें कहा है कि यहां से चले जाएं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जुर्माना वसूला जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप कभी भी हमारे देश में वापस नहीं आ सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में कौन है। वैसे यह निर्णय उन लोगों पर सीधे असर नहीं डालेगा जो एच-1बी या छात्र वीजा जैसे वीजा पर अमेरिका में हैं। हां, यदि एच-1 बी वीजा धारक कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है और निर्धारित अवधि के भीतर देश नहीं छोड़ता तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, छात्रों और एच-1 बी वीजा धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका अमेरिका में ठहरना नियमों के अनुरूप हो। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने एक्स पर ‘अवैध प्रवासियों के लिए संदेश’ शीर्षक से जारी पोस्ट में उन विदेशी नागरिकों को चले जाने को कहा है जो बिना अनुमति के वहां रह रहे हैं। इसमें अमेरिका से खुद चले जाने यानी स्व-निर्वासन के लाभ भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति समय पर समय पर अधिकारियों को सूचित नहीं करेगा और गृह सुरक्षा विभाग जब उसकी पहचान कर लेगा तो उसे तुरंत अमेरिका छोड़ना ही होगा।

यदि आपने निष्कासन का अंतिम आदेश प्राप्त किया है और फिर भी रुके हैं तो आपको प्रतिदिन 998 डॉलर का जुर्माना चुकाना होगा। यदि आप स्व-निर्वासन का दावा करने के बाद ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1,000-5,000 डालर का जुर्माना हो सकता है। यदि आप स्व-निर्वासन नहीं करते हैं तो आपको जेल की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट में कहा गया है कि जो विदेशी नागरिक पंजीकरण नहीं कराते, उन्हें कानूनी आव्रजन प्रणाली के माध्यम से अमेरिका लौटने से रोका जाएगा। नए नियम के तहत विदेशी नागरिकों को हर समय अपना रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) साथ रखना होगा। डीएचएस ने स्पष्ट किया है कि 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है। 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा, चाहे उनका पहले से कोई पंजीकरण क्यों न हुआ हो।

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