By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
NrirashtriyaNrirashtriyaNrirashtriya
  • होम
  • टॉप न्यूज़
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • एन आर आई विशेष
  • वीडियो
  • इ पेपर
  • फोटो पेपर
  • अधिक
    • राज्य
Reading: ट्रंप की मनमानी पर अमेरिका में ही घमासान, राष्ट्रपति के टैरिफ पावर पर आज US कोर्ट लेगी फैसला
Share
Font ResizerAa
NrirashtriyaNrirashtriya
Font ResizerAa
Search
Follow US
  • Advertise
© 2024 NRIRashtriya. All Rights Reserved.
Nrirashtriya > Blog > International News > ट्रंप की मनमानी पर अमेरिका में ही घमासान, राष्ट्रपति के टैरिफ पावर पर आज US कोर्ट लेगी फैसला
International News

ट्रंप की मनमानी पर अमेरिका में ही घमासान, राष्ट्रपति के टैरिफ पावर पर आज US कोर्ट लेगी फैसला

Nri Rashtriya
Last updated: August 1, 2025 5:08 am
Nri Rashtriya
Share
2 Min Read
SHARE

वाशिंगटन (नेहा): अमेरिकी अपील अदालत के जजों ने गुरुवार को यह सवाल उठाया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अनुसार उचित थे। एक निचली अदालत ने कहा कि उन्होंने आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत अप्रैल में ट्रंप द्वारा कई अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा तथा मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ की वैधता पर विचार कर रही है।

पांच छोटे व्यवसायों और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 12 अमेरिकी राज्यों द्वारा लाए गए दो मामलों में दलीलें सुनते हुए जजों ने सरकारी वकील ब्रेट शुमेट से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आइईईपीए) ने ट्रंप को शुल्क लगाने की शक्ति कैसे प्रदान की। आइईईपीए 1977 का एक कानून है जिसका ऐतिहासिक रूप से दुश्मनों पर प्रतिबंध लगाने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रंप शुल्क लगाने के लिए आइईईपीए का उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। जजों ने शूमेट को बार-बार टोका और उनके तर्कों पर चुनौतियों की झड़ी लगा दी।

एक जज ने कहा, ”आइईईपीए टैरिफ का जिक्र तक नहीं करता।” शूमेट ने कहा कि यह कानून आपात स्थिति में ”असाधारण” अधिकार देता है, जिसमें आयात को पूरी तरह से रोकने की क्षमता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आइईईपीए टैरिफ को अधिकृत करता है क्योंकि यह राष्ट्रपति को संकट की स्थिति में आयात को ”विनियमित” करने की अनुमति देता है। टैरिफ को चुनौती देने वाले राज्यों और व्यवसायों ने तर्क दिया कि ये टैरिफ आइईईपीए के तहत स्वीकार्य नहीं हैं और अमेरिकी संविधान टैरिफ और अन्य करों पर अधिकार कांग्रेस को देता है, राष्ट्रपति को नहीं।

Related Posts:

  • 3
    Tariff War पर नरम पड़े ट्रंप के तेवर! मेक्सिको और…
Tweet
Share
Pin
Share
0 Shares

You Might Also Like

IND vs ENG: भारत ने 6 रन से जीता द ओवल टेस्‍ट

कनाडा: सड़क हादसे में पंजाबी युवती की मौत

India-US Trade Deal पर इस महीने लग सकती है मुहर

न्यूजीलैंड में एक सूटकेस में जिंदा मिली दो साल की बच्ची, महिला गिरफ्तार

600 साल बाद फटा रूस का क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article बांग्लादेश में BNP और NCP कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष, 35 लोग घायल
Next Article पंजाब में सांसद रंधावा के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

FacebookLike
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
- Advertisement -

Latest News

कालाकोट में दर्दनाक सदाज हादसा, 1 की MOT
national news August 4, 2025
जबलपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो एयरबस का लैडिंग के बाद टायर पंचर
national news August 4, 2025
IND vs ENG: भारत ने 6 रन से जीता द ओवल टेस्‍ट
International News national news August 4, 2025
सीएम नीतीश का बड़ा फैसला
national news Politics August 4, 2025
//

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form id=”847″]

NrirashtriyaNrirashtriya
Follow US
© 2024 NRIRashtriya. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?