श्रीनगर (नेहा): जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगी फलाह-ए-आम ट्रस्ट द्वारा संचालित 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश दिया। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर ताकि उनमें नामांकित छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे।
एक आदेश में, स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि ऐसे स्कूलों का प्रबंधन ज़िला मजिस्ट्रेटों के हाथ में होगा, जो फिर एक नई प्रबंधन समिति का प्रस्ताव देंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2019 और 27 फरवरी, 2024 को जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया।
आदेश में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने कई ऐसे स्कूलों की पहचान की है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई)/फलाह-ए-आम ट्रस्ट (एफएटी) से संबद्ध पाए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे 215 स्कूलों की प्रबंध समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी है या खुफिया एजेंसियों द्वारा उनके बारे में “प्रतिकूल रिपोर्ट” दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों में नामांकित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा के लिए इन स्कूलों की प्रबंध समितियों को अपने अधीन करने का निर्णय लिया गया है।
इसमें कहा गया है कि 215 स्कूलों की प्रबंध समितियों का कार्यभार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा संभाला जाएगा, जो संबंधित स्कूलों के लिए विधिवत सत्यापन के बाद एक नई प्रबंध समिति का प्रस्ताव रखेंगे।”
इसमें आगे कहा गया है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, इन स्कूलों का कार्यभार संभालने पर, स्कूल शिक्षा विभाग के परामर्श और समन्वय से उचित कदम उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्कूलों में नामांकित छात्रों का शैक्षणिक करियर किसी भी तरह से प्रभावित न हो।