लखनऊ (नेहा): प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है।
अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत यह फैसला लिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह रोक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगी।
सरकार का मानना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारु रखने और जनहित को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय के बाद अब किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा या उसमें शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा।


