By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
NrirashtriyaNrirashtriyaNrirashtriya
  • होम
  • टॉप न्यूज़
  • भारत
  • विश्व
  • सम्पादकीय
  • एन आर आई विशेष
  • वीडियो
  • इ पेपर
  • फोटो पेपर
  • अधिक
    • राज्य
Reading: गिराया जाएगा गीता कालोनी में बना प्राचीन शिव मंदिर: सुप्रीम कोर्ट
Share
Font ResizerAa
NrirashtriyaNrirashtriya
Font ResizerAa
Search
Follow US
  • Advertise
© 2024 NRIRashtriya. All Rights Reserved.
Nrirashtriya > Blog > Uncategorized > गिराया जाएगा गीता कालोनी में बना प्राचीन शिव मंदिर: सुप्रीम कोर्ट
Uncategorized

गिराया जाएगा गीता कालोनी में बना प्राचीन शिव मंदिर: सुप्रीम कोर्ट

Nri Rashtriya
Last updated: June 14, 2024 1:30 pm
Nri Rashtriya
Share
2 Min Read
SHARE

चंडीगढ़ (नेहा): यमुना के डूब क्षेत्र के पास गीता कॉलोनी में बने प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बरकरार रखा। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि प्राचीन मंदिर के निर्माण की शुरुआत का सबूत कहां है? प्राचीन मन्दिरों का निर्माण सीमेंट से नहीं बल्कि पत्थरों से किया जाता था तथा उनमें रंग-रोगन भी नहीं किया जाता था।

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 29 मई को अपने आदेश में कहा था कि भगवान शिव को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे अवैध रूप से बने मंदिर को हटाने से जुड़ी याचिका में भगवान शिव को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर यमुना नदी के किनारों और जलमग्न क्षेत्रों से सभी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटा दिए जाएं तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे।

याचिकाकर्ता प्राचीन शिव मंदिर और अखाड़ा समिति ने दावा किया था कि मंदिर आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र है और 300 से 400 भक्त नियमित रूप से यहां आते हैं। मंदिर की संपत्ति की पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार प्रबंधन बनाए रखने के लिए सोसायटी को 2018 में पंजीकृत किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना था कि विवादित भूमि व्यापक सार्वजनिक हित की है और समिति (याचिकाकर्ता) इस पर कब्ज़ा करने और इसका उपयोग जारी रखने के किसी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकती है।

कोर्ट ने कहा था कि यह जमीन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जोन-‘ओ’ के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के तहत आती है। समिति भूमि में अपने स्वामित्व, अधिकार या हित से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने में बुरी तरह विफल रही है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मंदिर का कोई ऐतिहासिक महत्व है।

Related Posts:

  • 15.30 21.00
    दिल्ली में सरकार बनने से पहले यमुना में कचरा हटाने…
Tweet
Share
Pin
Share
0 Shares

You Might Also Like

हरे निशान पर खुला शेयर बाजार

US: टेक्सास नगर परिषद चुनावों में भारतीय मूल के 2 नेताओं ने हासिल की शानदार जीत

नवादा में 30 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक, किसान हुए बदहवास

रामनवमी पर अयोध्या में किया गया रामलला का ‘सूर्य तिलक

test

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article पंजाब में तापमान का तांडव: लू की चपेट में 21 जिले
Next Article डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

FacebookLike
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
- Advertisement -

Latest News

विराट कोहली से शादी कर लो…ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बेटी को दी सलाह
International News national news June 16, 2025
विमान हादसा: विजय रूपाणी के निधन पर गुजरात में आज एक दिन का राजकीय शोक
national news Politics June 16, 2025
जान्हवी कपूर के फैशन सेंस पर फिदा हुए फैंस, लेटेस्ट फोटोशूट ने उड़ाए सबके होश
Entertainment national news June 16, 2025
आज होगा गुजरात के पूर्व CM का अंतिम संस्कार
national news Politics June 16, 2025
//

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form id=”847″]

NrirashtriyaNrirashtriya
Follow US
© 2024 NRIRashtriya. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?