नई दिल्ली (नेहा): परिवार में कलह या लड़ाई-झगड़े बेहद आम हैं लेकिन कई बार ये मामले इतने गंभीर हो जाते हैं कि रिश्तों में दरार आ जाती है और मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया है जो उन महिलाओं के लिए एक चेतावनी है जिनका किसी शादीशुदा पुरुष के साथ अफेयर है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी अपने पति की प्रेमिका से आर्थिक मुआवजा की मांग को लेकर मुकदमा कर सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी को पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ ‘सिविल नुकसान’ का दावा करने का अधिकार है। यह प्रथम दृष्टया ऐसा मामला है जिसमें एक तीसरे पक्ष के गलत आचरण से पत्नी के वैवाहिक अधिकारों का हनन हुआ है। इस आधार पर कोर्ट ने पति की गर्लफ्रेंड को समन जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में पत्नी ने दावा किया था कि उसे अपने पति के प्यार और साथ का हक है लेकिन गर्लफ्रेंड के ‘सक्रिय और दुर्भावनापूर्ण’ हस्तक्षेप के कारण उसका यह अधिकार छीन लिया गया। उसने अपनी शादी टूटने के लिए पति की प्रेमिका को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की है।