वैंकूवर (पायल): जो लोग टूरिस्ट वीजा (पर्यटक वीजा) लेकर कनाडा आए थे, उन्हें अब ओंटारियो प्रांत से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही अब यह भी शर्त होगी कि क्लास ए यानी ट्रक, बस आदि चलाने के लिए पहले जे यानी कार का लाइसेंस लेकर कुछ सालों का साफ-सुथरा रिकॉर्ड बनाकर लाइसेंस हासिल करना होगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री स.प्रभमित सिंह सरकारिया ने कहा कि लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करने के बाद आज विधानसभा में यह बिल पेश किया गया है, जिसके बाद इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके बाद केवल कनाडाई नागरिक, स्थायी निवासी और वर्क परमिट वाले व्यक्ति ही किसी भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। यह कहा जाना चाहिए कि ओंटारियो की सत्तारूढ़ पार्टी को विधायिका में अपने बड़े बहुमत के कारण विधेयक पारित होने की उम्मीद है। देश के अन्य राज्यों में ये नियम कई सालों से लागू हैं।
यह बिल ट्रकिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका होगा, लेकिन उम्मीद है कि दुर्घटनाओं में कमी आएगी क्योंकि अधिक अनुभवी ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरेंगे और कंपनियों द्वारा नए ड्राइवरों को शामिल करने से बचेंगे।


