नई दिल्ली (राघव): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से 14 फरवरी तक राहत दी। खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा का लाभ उठाने का आरोप है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया।मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी थी, ताकि वह आरक्षण लाभ प्राप्त कर सकें। हालांकि, उन्होंने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।