मुंबई (पायल): अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।
एफआईआर को रद्द करने की मांग के अलावा, दंपति ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि सुनवाई लंबित रहने तक पुलिस को मामले में आरोप पत्र दाखिल न करने और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ के समक्ष उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
अदालत ने दम्पति को निर्देश दिया कि वे अपनी याचिकाओं की एक प्रति मामले के शिकायतकर्ता दीपक कोठारी को उपलब्ध कराएं तथा मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित कर दी।
कोठारी ने दंपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 तक दंपति ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया गया।
दंपति ने अपने आवेदन में दावा किया कि एफआईआर झूठे और विकृत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थी और इसे “पैसे ऐंठने के लिए गलत और दुर्भावनापूर्ण मकसद” से दर्ज किया गया था।


