मुरादाबाद (राघव): यूपी के मुरादाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 48 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का निवासी उल्फत हुसैन 2002 से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। कटघर थाने की पुलिस ने 9 जुलाई 2002 को उल्फत हुसैन सहित चार आतंकियों को हिरासत में लिया था। इस लिस्ट में जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट थाना क्षेत्र के फजालाबाद निवासी उल्फत हुसैन उर्फ मो. सैफुल इस्लाम, मूंढापांडे के सट्टू नगला निवासी मो. तकी उर्फ कारी तकी, नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टी गंज झब्बू का नाला निवासी मो. रिजवान, रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र के जफर आलम शामिल थे।
बता दें कि इन सभी आतंकियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। जिसमें एक AK-47, एक AK-56, दो 30 बोर पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक पदार्थ, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 8 मैगजीन और 560 जिंदा कारतूस शामिल थे। बकौल पुलिस, ये आतंकी मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।
गौरतलब है कि 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद से उल्फत हुसैन फरार चल रहा था। इसके खिलाफ 2015 और 2025 में मुरादाबाद कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था। जिसके बाद जिले के एसएसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 8 मार्च 2025 को यूपी एटीएस और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से उल्फत को धर दबोचा था। जिसके बाद उसे मुरादाबाद जेल भेजा गया था।