नई दिल्ली (नेहा): सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दो दिन पहले गार्डेनरीच थाने को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आगे कहा था कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे।