नई दिल्ली (नेहा): मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। राणा ने कोर्ट से अपने परिवार से बात करने की परमीशन मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से केवल एक बार ही बात करने की इजाजत दी गई है। इससे पहले 24 अप्रैल को कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी।
पटियाला हाउस कोर्ट ने बातचीत अनुमति देते हुए कहा कि यह कॉल जेल नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल अधिकारी की निगरानी में होगी। कोर्ट ने राणा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर 10 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मामले की सुनवाई स्पेशल NIA जज चंद्र जीत सिंह ने की।