पटना (राघव): आचार संहिता उल्लंघन एवं सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार मालवीय ने मुकदमे में सिन्हा की लगातार अनुपस्थिति के कारण उनका बंध पत्र खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का यह आदेश पारित किया है।
मामला वर्ष 2015 का है। आरोप के अनुसार, 07 अक्टूबर 2015 को पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी आदेश की अवहेलना कर वाहन जुलूस निकाला था। इस मामले में विधायक जमानत पर थीं, लेकिन उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण उनकी सशरीर उपस्थिति का आदेश 13 मई 2025 को पारित किया गया था। सशरीर उपस्थिति के आदेश के बावजूद महिला विधायक उपस्थित नहीं हुई, जिसके बाद मंगलवार को उनकी जमानत रद्द करते हुए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।