नई दिल्ली (नेहा): तेलंगाना में बिजनेस को बढ़ावा देने के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (दुकानों को छोड़कर) बाकी जगह कर्मचारियों को प्रति दिन 10 घंटे तक काम करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं, जबकि प्रति सप्ताह 48 घंटे तक काम करने की अनुमति है। राज्य के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना विभाग की तरफ से शनिवार (5 जुलाई, 2025) को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार यह छूट तेलंगाना दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 20) के तहत दी गई है।
राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में ऐसे प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 16 और 17 से छूट दी गई है, जो विशिष्ट शर्तों के अधीन कार्य घंटों और विश्राम अंतराल से संबंधित हैं। आधिकारिक आदेश के अनुसार, साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सीमाओं से परे किए गए काम को ओवरटाइम वेतन के लिए योग्य माना जाएगा। साथ ही अगर कर्मचारी प्रतिदिन छह घंटे से अधिक काम करते हैं तो उन्हें कम से कम 30 मिनट का ब्रेक दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा काम और आराम का कुल समय एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन पर सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी भी तिमाही में 144 घंटे से अधिक नहीं। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनी को दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी। यह आदेश मंगलवार (8 जुलाई, 2025) को तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा।