नई दिल्ली (नेहा): आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और अन्य आरोपितों को बुधवार को दिल्ली की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्वाति मालिवाल पर एक नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप में सुनवाई चल रही थी। इस मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया गया है।
मालीवाल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और धारा 228ए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप को साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपमुक्त कर दिया।