नई दिल्ली (नेहा): झारखंड शराब घोटाला मामले में 92 दिनों से जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने के साथ एसीबी कोर्ट ने उन्हें बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत बुधवार को जमानत दे दी।
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि चौबे राज्य से बाहर जाने से पहले अदालत को सूचित करेंगे और ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। गौरतलब है कि चौबे की गिरफ्तारी को 92 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके कारण उन्हें जमानत का लाभ मिला।
अदालत में चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पैरवी की। चौबे झारखंड सरकार में वरीय पद पर कार्यरत थे और उन पर शराब घोटाले में संलिप्त होने का आरोप है।