नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एक कॉलेज के प्रोफेसर, जिन पर इस वर्ष की शुरुआत में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया गया था, को अब सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) पिछले दिसंबर से इस मामले की जांच कर रही है और उसने प्रोफेसर की बर्खास्तगी की सिफारिश की है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार यह सिफारिश फिलहाल कुलपति के विचाराधीन है।
डीयू के सूत्रों ने बताया कि प्रोफेसर के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर उनकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “आईसीसी ने प्रोफ़ेसर को हटाने की सिफ़ारिश की है। कुलपति की अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार है। प्रशासन ने कहा है कि फ़ैसला लेने से पहले मामले से जुड़े दस्तावेज़ों का विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए।”