नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दायर एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह याचिका आवारा कुत्तों को एमसीडी द्वारा उठाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस मामले में कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। वकील ने दलील दी कि एमसीडी ने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किए आवारा कुत्तों को उठाने और शेल्टर होम में रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
कोर्ट में दायर नई अर्जी में यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच को अभी यह तय करना है कि दो जजों की बेंच की ओर से दिए गए आदेश यानी आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखने के निर्देश को बरकरार रखा जाए या नहीं। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि एमसीडी का नोटिफिकेशन न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए और उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए।