नई दिल्ली(लक्ष्मी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के नाम, छवि और वीडियो के अवैध उपयोग पर रोक लगा दी है। बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चन के नाम, छवि का अनधिकृत दुरुपयोग उल्लंघन है और इससे विज्ञापन की धारणा के बारे में जनता में भ्रम पैदा हो रहा है।
कोर्ट ने कहा कि यदि अंतरिम निषेधाज्ञा तुरंत जारी नहीं की जाती है, तो बच्चन के आर्थिक हितों, साख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। हाल ही में हाईकोर्ट ने अभिषेक की पत्नी व अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की याचिका पर भी अंतरिम आदेश पारित किया था।