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यूसुफ पठान के घर पर चलेगा बुल्डोजर, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Nri Rashtriya
Last updated: September 13, 2025 8:42 am
Nri Rashtriya
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नई दिल्ली (नेहा): गुजरात हाई कोर्ट ने भारत के पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान द्वारा दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वडोरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसमें उनसे उनके घर के पास 978 स्क्वायर मीटर के प्लॉट को खाली करने को कहा था।अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि युसूफ ने जमीन का अतिक्रमण किया है और वडोदार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाने की उम्मीद की जाती है।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा सांसद युसूफ पठान ने साल 2012 में वीएमसी से एक प्लॉट मांगा था। वीएमसी ने इस मामले में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें प्लॉट की कीमत 57,270 स्क्वायर मीटर के तहत बिना नीलामी के युसूफ पठान को बेचने की बात कही थी, लेकिन 2014 में राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद भी ये प्लॉट तीन साल तक युसूफ के पास ही रहा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में युसूफ को पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से सांसद चुना गया। तब वीएमसी के एक सदस्य ने प्लॉट पर युसूफ की मिल्कियत पर सवाल उठाए। इसके बाद वीएमसी ने 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य इस खिलाड़ी को नोटिस जारी किया।

इस नोटिस के बाद युसूफ हाई कोर्ट पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि वह मार्कट के हिसाब से प्लॉट की कीमत देने को तैयार हैं। वीएमसी ने इसका विरोध किया और कहा कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होने के नाते युसूफ को जमीन संबंधी नियमों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। याचिक पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मौना भट्ट ने पठान की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को प्लॉट अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। इसी कारण कॉरपोरेशन ने जो कहा कि याचिकाकर्ता ने जमीन पर अतिक्रमण किया है है वह पूरी तरह से सही है।

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