नई दिल्ली (नेहा): मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल अंबानी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड के तौर पर क्लासीफाइड किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है।
दरअसल, एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा था और आरोप लगाया था कि इन खातों में उसके द्वारा दिए गए लोन की शर्तों का उल्लंघन करके लेन-देन व पैसों की हेराफेरी की गई। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि इससे भारतीय स्टेट बैंक को 2,929 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है।
एसबीआई के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रमोटर अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस टेलीकॉम के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया था। इस मामले में अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तर्क दिया कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया क्योंकि उसने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में दावा किया कि कुछ दस्तावेज़, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश पारित किए गए थे, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे और छह महीने बाद ही दिए गए।