नई दिल्ली (नेहा): मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के बाद 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने दिल्ली में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब राजधानी दिल्ली में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की खरीद-फरोख्त पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में हुई जांच के दौरान कोल्ड्रिफ कफ सिरप को अमानक और गुणवत्ताहीन पाया गया है, इसलिए दिल्ली में भी इस कफ सिरप पर पूरी तरह से बैन लगाया जा रहा है।
बता दें कि कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत का मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सामने आया था। जानकारी के मुताबिक सर्दी-खांसी होने के बाद जब बच्चों के माता-पिता उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ सिरप लेने का सुझाव दिया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ती चली गई और एक-एक करके 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का मामला सामने आया था।
हालांकि, दिल्ली में 4 साल से कम उम्र के बच्चों को डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने पर पहले से ही रोक है। यह आदेश 2021 में तब जारी हुआ था, जब मोहल्ला क्लिनिक में इलाज के दौरान कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिनमें 3 की मौत हो गई थी। जांच में इस सिरप पर सवाल उठे थे। रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज (DGHS) ने दिल्ली सरकार के डीजीएचएस को निर्देश दिए थे कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को यह सिरप प्रिस्क्राइब न किया जाए।
7 दिसंबर 2021 को केंद्र के डीजीएचएस ने दिल्ली सरकार को पत्र भेजकर जानकारी दी थी कि कलावती सरन अस्पताल में इस सिरप से जुड़े 16 मामले सामने आए, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। बताया गया था कि इन बच्चों को यह सिरप मोहल्ला क्लिनिक में प्रिस्क्राइब की गई थी, जबकि यह पीडियाट्रिक कैटिगरी के बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं की जाती। इसके बाद दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी को यह आदेश जारी किया गया था कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह सिरप न दी जाए।