नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की याचिका पर बहस के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ‘आखिरी मौका’ दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र दुदेजा की बेंच ने मंगलवार को कहा, ‘न्याय के हित में और यह देखते हुए कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं, ईडी को आखिरी और अंतिम मौका दिया जाता है।’ दरअसल ईडी ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था, क्योंकि एएसजी सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त थे।
हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी अब तक नौ बार स्थगन की मांग कर चुकी है, जो ‘बिना किसी ठोस कारण’ के है। अदालत ने ईडी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर को हर हाल में अपनी दलीलें पेश करे। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है। ईडी ने केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है।