नई दिल्ली (पायल): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की आगामी संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है।
विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्र जीत सिंह ने एनआईए को नोटिस जारी कर आवेदन पर जवाब मांगा है। बता दे कि इंजीनियर राशिद आतंकी फंडिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है।
एनआईए ने अक्टूबर 2019 में राशिद के खिलाफ अपनी चार्जशीट दायर की थी। मार्च 2022 में, एक विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें और अन्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना), और 124ए (राजद्रोह), साथ ही आतंकवादी कृत्यों और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों के लिए भी मामला दर्ज किया गया है। जिस दौरान कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है।


