नई दिल्ली (पायल): दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज लाल किला आतंकी हमले के सह-आरोपी जासिर बिलाल वानी की एनआईए मुख्यालय में वकील से मुलाकात की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
बता दें कि कार बम ब्लास्ट के आरोपी जासिर बिलाल उर्फ दानिश को पिछले मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान अदालत ने डॉ. उमर उन नबी के साथी और सह-साजिशकर्ता जासिर बिलाल को 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी। कश्मीर के रहने वाले जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए की टीम ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया था।


