नई दिल्ली (पायल): देश के बैंकों और करदाताओं के लिए नवंबर का महीना बेहद अहम साबित हो रहा है। एक ओर जहां बैंक ग्राहकों को जरूरी दस्तावेज अपडेट करने की आखिरी मोहलत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स से जुड़ी कई अनिवार्य फाइलिंग की डेडलाइन भी इसी महीने समाप्त हो रही है। ऐसे में समय रहते औपचारिकताएं पूरी न करने पर खाते और फाइलिंग- दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने हाल ही में अपने सभी ग्राहकों को जानकारी दी थी कि खाते की केवाईसी जानकारी पुनः सत्यापित करने के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक किया गया है। लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उन्हें अतिरिक्त राहत देते हुए बैंक ने 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया है।
यदि कोई ग्राहक इस तिथि तक KYC अपडेट नहीं कर पाता, तो उसके बैंक खाते से लेन-देन अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे। राहत की बात यह है कि दस्तावेज अपडेट करना बेहद आसान है- यह काम नेट बैंकिंग, ईमेल, डाक, व्हाट्सऐप, एसएमएस या सीधे बैंक शाखा में जाकर भी किया जा सकता है।
नवंबर टैक्सपेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महीने के अंत तक कई अनिवार्य रिटर्न और स्टेटमेंट जमा करने होते हैं। अक्टूबर 2025 के लिए टीडीएस (TDS) से जुड़ी ‘चालान कम स्टेटमेंट’ फाइल करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर ही है। इसके अलावा ऐसे करदाताओं- जिनके विदेशी अथवा विशेष प्रकार के घरेलू वित्तीय लेन-देन की रिपोर्टिंग आवश्यक होती है- उन्हें भी इस माह के भीतर सारे दस्तावेज समय पर जमा करने होंगे।


