नई दिल्ली (नेहा): कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आज 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 2023 के शिक्षक भर्ती फैसले को पलटते हुए नियुक्तियां बहाल करने का आदेश दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट में दो जजों की बेंच न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतब्रतकुमार मित्रा की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद करने का निर्देश दिया गया था।
12 मई 2023 को तत्कालीन न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के चलते 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कम रैंक वाले कई उम्मीदवारों को पैसे देकर नौकरी दिलाई गई थी और कई नियुक्तियां उचित साक्षात्कार के बिना या अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को की गई थीं।
कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश को पलटते हुए 32,000 शिक्षकों की नौकरियों को बनाए रखने का फैसला सुनाया है। यह फैसला बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े व्यापक मामले के संदर्भ में आया है।


