नई दिल्ली (नेहा): नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।
बता दें कि 16 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को गैर-कानूनी ठहराते हुए कहा कि यह निजी शिकायत पर आधारित थी, न कि किसी प्रीडिकेट ऑफेंस की एफआईआर पर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएमएलए के तहत जांच के लिए एफआईआर अनिवार्य है।
ईडी ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए अपील में कहा कि फैसला गलत है और शिकायत पर आगे बढ़ने की जरूरत है। एजेंसी दिल्ली पुलिस की हालिया एफआईआर को आधार बनाकर नई चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी कर रही है।
इस मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के आरोप हैं। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि ईडी आर्थिक अपराध मान रही है। मामला अब हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा।


