नई दिल्ली (नेहा): केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानी-मानी पेन किलर दवा ‘निमेसुलाइड’ पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बैन 100 मिलीग्राम से अधिक वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर लागू होगा। सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए इस प्रतिबंध का एलान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद यह फैसला लिया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26ए के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, “100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड दवाओं का सेवन मनुष्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं।” 12 साल के कम उम्र के बच्चों के मेडिकल प्रिसक्रिप्शन में निमेसुलाइड नामक दवा नहीं लिखी जाएगी। इसका सेवन बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है।


