नई दिल्ली (नेहा): नए साल की शुरुआत में तंबाकू उत्पादों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नए टैक्स नियम लागू होंगे, जिससे उनकी कीमत में बढ़ोतरी होगी। अब रोजमर्रा की आदत बन चुकी सिगरेट पहले जैसी सस्ती नहीं रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर स्वास्थ्य बजट का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा टैक्स चोरी रोकने और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बदलाव किया गया है।
अगर मौजूदा समय में 20 रुपये की सिगरेट 65 मिलीमीटर की फिल्टर कैटेगरी में आती है, तो नए टैक्स के बाद इसकी कीमत 22–23 रुपये तक पहुंच सकती है। प्रीमियम सिगरेट की कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है।


