नई दिल्ली (नेहा): राउज एवेन्यू की स्पेशल जज कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, उन्हें तुरंत जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह CBI केस में हिरासत में रहेंगे। उस मामले में भी इसी तरह की एक अर्जी पेंडिंग है।
क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके क्लाइंट इस मामले में पहले ही सात साल की अधिकतम सज़ा के बराबर समय जेल में बिता चुके हैं और इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। आदेश के बाद क्रिश्चियन मिशेल ने कहा कि भारत में कुछ अच्छे जज हैं। मैं कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हूं।


