नई दिल्ली (नेहा): नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया लिमिटेड को एक चेतावनी पत्र जारी किया है। डीजीसीए ने एयरलाइन को उड़ान समय नियमों के उल्लंघन के प्रति आगाह किया गया है और इसके प्रबंधन को विमानन सुरक्षा आवश्यकताओं के पालन में उच्चतम स्तर की सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। डीजीसीए द्वारा जारी चेतावनी पत्र में कहा गया है कि एक आकस्मिक जांच के दौरान यह देखा गया कि एअर इंडिया ने 16 और 17 मई 2025 को एआइ 133 उड़ानें संचालित कीं, जो दोनों ही नागरिक उड्डयन आवश्यकता के तहत निर्धारित 10 घंटे के अधिकतम उड़ान समय को पार कर गईं थी।
नागरिक उड्डयन नियामक ने कहा कि एयरलाइन के उत्तरदायी प्रबंधक ने संचालन प्रविधानों का पालन सुनिश्चित करने में विफलता दिखाई। इससे पहले डीजीसीए की ओर से 20 जून 2025 को एअर इंडिया को एक शो काज नोटिस जारी किया गया था। एअर इंडिया द्वारा शो काज नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उत्तर का उचित मूल्यांकन किया गया और इसे नियामक चूक और कमियों को संबोधित करने में असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद एअर इंडिया लिमिटेड को चेतावनी दी गई।
डीजीसीए द्वारा एअर इंडिया को जारी चेतावनी पत्र के जवाब में एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि एअर इंडिया को मई के मध्य में रिपोर्ट की गई दो लंबी दूरी की उड़ानों पर रोस्टरिंग मुद्दों के संबंध में डीजीसीए का पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि सीमा से संबंधित एयरस्पेस बंद होने को कम करने के लिए दी गई अनुमति की भिन्न व्याख्या के कारण उत्पन्न हुआ।