दुर्ग (नेहा): छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह फैसला आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ (रायपुर) के निर्देशों के तहत लिया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दिन जिले में शराब की बिक्री और परोसने से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी।
शुष्क दिवस के दौरान दुर्ग जिले की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और अन्य सभी लाइसेंसधारी शराब प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसमें विभिन्न श्रेणियों के आबकारी लाइसेंस जैसे FL, CS, LL और भंडारण भांडागार भी शामिल हैं। किसी भी प्रकार से शराब का विक्रय या सेवन की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंसधारकों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी लोग शुष्क दिवस के नियमों का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

