जयपुर (नेहा): फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जयपुर पुलिस को 10000 रुपये का जमानती वारंट तामील कराने के आदेश हुए हैं। यह आदेशराजधानी जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए हैं। आयोग के समक्ष दायर एक अवमानना प्रार्थना पत्र में सलमान खान पर आरोप लगाया गया है कि राजश्री पान मसाला के विज्ञापन में उत्पाद को कथित तौर पर केसरयुक्त बताकर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया गया। इस मामले में आयोग ने 6 जनवरी को विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि आयोग की रोक के बावजूद 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने इसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया। इसे आयोग के आदेशों की अवहेलना माना गया। जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य ग्यारसी लाल मीणा ने योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने जयपुर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि 10 हजार रुपये के जमानती वारंट तामील कराए जाएं।
आदेश के तहत अभिनेता सलमान खान को 6 फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा। आयोग का मानना है कि भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होते हैं और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि भ्रामक दावों के जरिए प्रचार करना कानून का उल्लंघन है। यदि आदेशों की अनदेखी की जाती है, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।


