नई दिल्ली (नेहा): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद करते हुए सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टालिन अगर चाहें तो वो राज्य में अपने नाम से योजनाएं चला सकते हैं।
यह मामला तमिलनाडु सरकार की नई योजना ‘उंगलुदन स्टालिन’ (आपका स्टालिन) से जुड़ा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम को योजना में अपना नाम शामिल करने पर रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है।