नई दिल्ली (राघव): सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को होली त्योहार के बाद रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच नंबर तीन में न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। अब्बास अंसारी के हाईकोर्ट के वकील सौभाग्य कुमार मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत कुछ शर्तों के साथ मंजूर की है। इस फैसले से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। वह होली के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य होगा।