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बाइक्स और छोटी कारें हो गईं सस्ती, जानें डिटेल

Nri Rashtriya
Last updated: September 4, 2025 5:14 am
Nri Rashtriya
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नई दिल्ली (नेहा): 56वीं GST काउंसिल बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान किया। इस बार सबसे बड़ा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर देखने को मिलेगा। सरकार ने गाड़ियों और उनके पार्ट्स पर जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे वाहन खरीदने वालों को सीधे राहत मिलेगी। सरकार ने छोटी कारों और 350CC तक की बाइक पर GST घटाकर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया है। इसका मतलब है कि अब छोटी कार और सामान्य बाइक खरीदना पहले से सस्ता हो जाएगा। आने वाले त्योहारी सीजन में यह बदलाव ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई रफ्तार दे सकता है।

कमर्शियल गाड़ियों पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बस, ट्रक और एंबुलेंस पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस बदलाव से ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सेक्टर दोनों को राहत मिलेगी, क्योंकि गाड़ियों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। वाहनों के स्पेयर पार्ट्स पर पहले अलग-अलग एचएस कोड के हिसाब से टैक्स लगता था। अब सरकार ने इसमें एकरूपता लाते हुए सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, तीन पहिया वाहनों (थ्री-व्हीलर्स) पर भी टैक्स घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

जहां आम लोगों के वाहनों पर राहत दी गई है, वहीं लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। मिड-साइज़ और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, यॉट्स और अन्य मनोरंजन वाली नावें अब 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आएंगी। यानी लग्जरी आइटम्स को खरीदना अब और महंगा होगा। नई व्यवस्था में सिर्फ दो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत। इसके साथ ही पहले से लगने वाला ‘सेस’ भी हटा दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जब त्योहारी सीजन की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि इस कदम से गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और ऑटो उद्योग में नई जान आएगी।

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