नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली के LG के खिलाफ, कल से दो दिन दिल्ली के वकील सभी निचली अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। दरअसल, दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की इजाजत LG की ओर से दी गई थी। बुधवार को दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन ‘कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस’ ने आपात बैठक कर, सभी निचली अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की बात कही है।
दिल्ली के LG ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर, पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज करने की इजाजत दी थी। इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं। LG के फैसले के खिलाफ, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के LG, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। LG का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है।
केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में, पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि LG के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटे के अंदर वापस लिया जाए। लेकिन दो दिनों के बावजूद, इस पत्र पर विचार नहीं किया गया।
उसके बाद, वकीलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इमरजेंसी बैठक कर, 21 अगस्त को दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 22 और 23 अगस्त को जुडिशल वर्क के बहिष्कार का फैसला किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी 23 अगस्त को बैठक कर, इस मामले पर आगामी रणनीति तैयार कर फैसला लेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सभी वकीलों से आह्वान किया है कि वे 22 और 23 अगस्त को व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी भी कोर्ट में पेश न हों।